पिथौरागढ़। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि एक दो दिन में लागू हो जाएगी। ऐसे में इससे पहले ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 50 हजार से ऊपर की धनराशि ले जाने पर कार्रवाई होगी। अगर ले जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट और किस कार्य के लिए धनराशि इस्तेमाल की जानी है, इसका साक्ष्य पेश करना होगा।
आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके संपन्न कराने के लिए पिथौरागढ़ में अहम बैठक हुई है। जिसमें अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।
राजनीतिक दलों के नेता जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया है, वो राजनीतिक सभाओं में अपनी चुनावी भाषण के दौरान, सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप नैतिक आचरण के मानकों को बनाए रखेंगे। चुनावी प्रचार प्रसार और राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सभी वाहनों की सघन जांच की जाएगी।
चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 10 से ज्यादा कार वाहनों के काफिले में जाने की अनुमति नहीं होगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) इस प्रकार के काफिले के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी रखनी होगी। चुनाव प्रचार के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर या विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। राजनीतिक पदाधिकारी या दलों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हेलीकॉप्टर या विमान के इस्तेमाल और उससे यात्रा करने वाले व्यक्तियों का विवरण, यात्रा कार्यक्रम, परिवहन की जा रही सामग्री की सूचना 3 दिन पहले संबंधित जिला प्रशासन को देनी होगी।
राजनीतिक दलों की ओर से दोपहिया वाहन का चुनावी अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चुनावी अभियान के दौरान 10 से ज्यादा बाइक की एक काफिले में चलने की अनुमति नहीं होगी। बाइक पर अधिकतम 1गुणा1/2 फीट का फ्लैग को 3 फिट की स्टिक पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड शो के लिए राजनीतिक दलों को संबंधित जिला या पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रोड शो अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और अन्य भीड़ वाले मार्केट के मार्गों में नहीं करना होगा।
सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 1921 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि जो प्रचार सामग्री का इस्तेमाल विभिन्न स्थानों पर किया गया है, उसे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पहले से अपने स्तर से हटाना होगा।