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Sunday, November 24, 2024

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पंचायत चुनाव में 2019 से पूर्व वालों पर लागू नहीं होगा दो बच्चों वाला नियम

देहरादून/टिहरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 25 जुलाई 2019 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हैं। उक्त बात प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्य एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के सातवें दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते करते हुए कही। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक बच्चे हैं उनके चुनाव लड़ने पर अब दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी बांध प्रभावित परिवारों की मुआवजे एवं पुनर्वास संबंधी लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर हम लगातार प्रयासरत रहे है। पुनर्वास विभाग के पास पुनर्वास हेतु भूमि का अभाव होने के कारण हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या के निदान हेतु प्रस्ताव रखा गया था जिस पर ऊर्जा सचिव एवं टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों की बैठकों के पश्चात और मेरे स्वयं के द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से किए जाने के परिणाम स्वरूप टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को की पुनर्वास संबंधी समस्याओं का काफी हद तक निराकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि पारसी क्षति नीति के तहत प्रभावित परिवारों को अब तक 40 करोड से अधिक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है जबकि अन्य प्रभावित ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को भी शीघ्र मुआवजा दिये जाने के अलावा उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों को पार्श्विक क्षति नीति के तहत लंबे समय के इंतजार के पश्चात मुआवजे की 295,533,737.00 की धनराशि के चौक और भूखंड के पट्टो का आवंटित किया गया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप शनिवार को नंदगांव के 20 पात्र व्यक्तियों को 46,565,555.00, की धनराशि, गडोली के 39 पात्र व्यक्तियों को 127,811,557.00 की धनराशि और खाण्ड धारमण्डल के 41 पात्र व्यक्तियों को 121,156,625 करोड़ की धनराशि सहित कुल 295,533,737.00 की धनराशि के चौक वितरित करने के साथ-साथ रौलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड पट्टों का आवंटन किया गया।

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